बलिया : अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग नहीं होंगे शामिल, ऑनलाइन शिक्षा और...
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बलिया। जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने बताया कि लॉकडाउन में पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, कारागार, नगरीय निकाय, स्वास्थ्य विभाग, ट्रेजरी, पोस्ट ऑफिस, बैंक, बीमा, पशु चिकित्सालय अपनी पूरी क्षमता से कार्य करेंगे। भारत सरकार के कार्यालय जैसे रक्षा केंद्रीय सशस्त्र बल, आपदा प्रबंधन एवं पूर्व चेतावनी संस्थाएं, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, भारतीय खाद्य निगम, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र से संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे।
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उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिले के सभी कार्यालयाध्यक्ष और समूह 'ख' के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। समूह 'ग' तथा इससे निम्न श्रेणी के 33 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए रोस्टर निर्गत किया जाएगा। शासकीय कार्य के लिए केवल आवश्यक कर्मियों को ही कार्यालय में बुलाया जाएगा। उन्होंने बताया है कि इस बीच सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित है। जनपद की सीमा के बाहर जाने के लिए किसी भी व्यक्ति को सक्षम अधिकारी की अनुमति लेनी होगी। औद्योगिक एवं व्यवसायिक गतिविधियों को छोड़कर शेष बंद रहेंगे। मृतकों के अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि निर्माण से संबंधित गतिविधियां जैसे हाईवे, सड़क, सिंचाई परियोजना भवन तथा लघु उद्योग जहां मजदूर साइट पर मौजूद हों, ऐसे निर्माण कार्य अनुमति लेकर जारी रखा जा सकता है।
ऑनलाइन पढ़ाई व्यवस्था होगी सुदृढ़
जिलाधिकारी ने बताया है कि समस्त शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण एवं कोचिंग बंद है। ऐसे में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यवसाय शिक्षा, चिकित्सा, नर्सिंग, पैरामेडिकल, आदि की शिक्षा में ऑनलाइन पढ़ाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा।
मनरेगा कार्यो की अनुमति
मनरेगा योजना अंतर्गत कार्यों का संचालन होगा, लेकिन उसके बीच कुछ शर्ते होंगी। सिंचाई एवं जल संरक्षण तथा व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। कार्यस्थल पर सामाजिक दूरी का पालन, हाथ धोने के लिए पानी एवं साबुन की व्यवस्था तथा हर श्रमिक एवं कर्मियों के चेहरे पर मास्क अनिवार्य होगा।
इलेक्ट्रिशियन, पलंबरिंग, व मोटर मैकेनिक को राहत
जिलाधिकारी ने बताया कि प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रसारण, डीटीएच एवं केवल सेवा, ग्राम पंचायत स्तर पर जन सेवा केंद्र, डाटा कॉल सेंटर, ई-वाणिज्यिक कंपनियां, आईटी रिपेयर, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कोरियर सेवाएं संचालित रहेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयां, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, पैकेजिंग मैटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जहां कामगार निर्माण स्थल पर ही रहते हो, ईट भट्ठे चलेंगे। इन जगहों पर सोशल डिस्टेंस का पालन और पास जारी करने की जिम्मेदारी महाप्रबंधक उद्योग की होगी।
कृषि, पशुपालन व मत्स्य पालन में दी गई ये व्यवस्था
गेहूं खरीद में लगी सभी एजेंसी क्रियाशील रहेगी। कृषि मशीनरी की दुकान तथा इसके स्पेयर पार्ट्स, कृषि यंत्र से संबंधित मरम्मत की दुकानें व कस्टम हायरिंग सेंटर खुलेंगे कंबाइन हार्वेस्टर आदि जिले के अंदर चलेगा, लेकिन जिले के बाहर जाने के लिए उप निदेशक कृषि के माध्यम से पास जारी किया जाएगा। मछली पकड़ना व जलीय कृषि उद्योग क्रियाशील रहेंगे और इसमें लगे सभी श्रमिकों का जनपद के अंदर आवागमन जारी रहेगा। दूध उत्पादों का संग्रह बिक्री आपूर्ति एवं परिवहन होता रहेगा। पोल्ट्री फार्म, हैचरी और पशुपालन फर्म का संचालन, कच्चे माल की आपूर्ति, चारा पशु आहार निर्माण, गौशाला, पशु आश्रय गृहों का संचालन भी जारी रहेगा।
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