बलिया : सुनील सिंह को कोर्ट की नोटिस, SP ने दी जानकारी
बलिया। अभियुक्त सुनील कुमार सिंह पुत्र पशुपतिनाथ थाना बांसडीह बलिया के विरूद्ध मा. न्यायालय द्वारा धारा 82 दप्रसं के तहत दिनांक 29 नवम्बर तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए निर्देश जारी किया गया है। उपस्थित होने पर धारा 83 दप्रसं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक देवेंद्र नाथ ने बताया कि 1 अगस्त 2019 को थाना बांसडीह अंतर्गत मुअसं- 126/19 में अभियुक्त सुनील कुमार सिंह पुत्र पशुपतिनाथ सिंह निवासी बांसडीह के फरार रहने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम बलिया के न्यायालय से इसी एक अक्टूबर को गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। बांसडीह पुलिस के प्रयास के बाद भी अभियुक्त के गिरफ्त में ना आने के कारण न्यायलय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम बलिया के न्यायालय द्वारा 29 अगस्त 2020 को धारा 82 द.प्र.सं का आदेश इस शर्त पर जारी किया गया है कि अभियुक्त सुनील कुमार सिंह पुत्र पशुपतिनाथ सिंह निवासी बांसडीह थाना बांसडीह जनपद बलिया दिनांक 29 नवम्बर 2020 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उपस्थित न होने पर न्यायालय द्वारा धारा 83 द.प्र.सं का आदेश जारी किया जाएगा, जिसके लिए अभियुक्त स्वयं जिम्मेदार होगा।
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