बलिया : स्कूलों में होगी विशेष प्रशिक्षकों की नियुक्ति, देखें योग्यता और उम्र समेत पूरा डिटेल्स



Ballia News : महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा, लखनऊ द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विद्यालय में नामांकन के उपरान्त विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेष प्रशिक्षक (सेवानिवृत्त अध्यापक अथवा वॉलंटियर) चयनित होंगे। इसकी विज्ञप्ति बीएसए मनीष कुमार सिंह ने जारी कर दिया है।
बीएसए ने बताया कि विशेष प्रशिक्षक (सेवानिवृत्त अध्यापक अथवा वॉलंटियर) का आवेदन फार्म विद्यालय, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र तथा अन्य प्रमुख स्थानों पर प्रधानाध्यापक द्वारा चस्पा किया जायेगा। 05 से अधिक ऑउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या पर विशेष प्रशिक्षण के लिए एक विशेष प्रशिक्षक (सेवानिवृत्त अध्यापक अथवा वॉलंटियर) का चयन विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा।
विशेष प्रशिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त अध्यापक के चयन को वरीयता दी जायेगी। यदि सेवानिवृत्त अध्यापक की उपलब्धता नहीं हो पाती है तो सेवानिवृत्त अध्यापक के स्थान पर वॉलंटियर का चयन किया जायेगा। विशेष प्रशिक्षक का चयन विद्यालय प्रबन्ध समिति की 04 सदस्यीय उप समिति द्वारा किया जायेगा। विशेष प्रशिक्षक के चयन के लिए अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र (निर्धारित प्रारूप) एक प्रति विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक/ इंचार्ज के पास तथा दूसरी प्रति बीआरसी स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा की जायेगी।
वॉलंटियर के चयन में स्नातक के साथ डीएलएड/ बीटीसी/ बीएड उतीर्ण अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी। वॉलंटियर का चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा। विशेष प्रशिक्षक की कार्य अवधि 31 मार्च 2026 तक होगी। विशेष प्रशिक्षकों को 4000 प्रतिमाह मानदेय विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा वहन किया जायेगा।विशेष प्रशिक्षक के रूप में वॉलंटियर के चयन के लिए ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है। वॉलंटियर के चयन के लिए आयु सीमा 01 जुलाई, 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकम 45 वर्ष निर्धारित है।

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