बलिया : गैंगस्टर एक्ट में पावंद अभियुक्त को मिली चार साल कारावास की सजा
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बलिया। बांसडीह रोड थाने में पंजीकृत धारा 2/3 (1) उप्र गैंगस्टर अधिनियम बनाम कैलाश मिश्र पुत्र गोपाल मिश्र (निवासी पुरास थाना बांसडीह रोड) को न्यायालय बलिया ने सजा सुनायी है।
न्यायधीश अरुण कुमार (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ गैगेस्टर एक्ट कोर्ट-V) की अदालत ने अभियुक्त को 04 वर्ष साधारण कारावास व 5,000/- रुपये के जुर्माना से दण्डित किया है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड न चुकाये जाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतेगा।
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