बलिया : हत्यारोपित के खिलाफ कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला



बलिया। जनपदीय पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है। इसके नतीजे सामने आ रहे हैं। दहेज हत्या व दहेज उत्पीड़न संबन्धी अपराधों में अभियान के तहत महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण को चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन सुरेश कुमार पाठक व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते सिकन्दरपुर थाने पर पंजीकृत धारा 304बी/498ए भादवि व धारा 3/4 डीपी एक्ट में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 3 बलिया द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त राजमंगल साहनी पुत्र स्व. धूरा (निवासी मुस्तफा वाद थाना सिकन्दरपुर) को सजा सुनाई गई।
-धारा 304 बी भादवि के तहत अपराध में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 05 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
-धारा 498ए भादवि के अपराध में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 05 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
-धारा 4 डीपी एक्ट के अपराध में 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 05 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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