बलिया का चर्चित शिवांगी हत्याकांड, दोषी मां और प्रेमी को उम्रकैद




बलिया : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान OPERATION CONVICTION के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप तीन साल पहले हुए शिवांगी हत्याकांड में दोषी मां और उसके प्रेमी को जिला जज अमितपाल सिंह ने शनिवार को उम्रकैद की सुजा सुनाई। दोनों पर 15 हजार का जुर्माना लगाया।
करीमुद्दीनपुर क्षेत्र (गाजीपुर) में पवईपट्टी निवासी बिंदु की शादी हलधरपुर क्षेत्र (मऊ) के चकरा गांव में हुई थी। गांव के ही नरेंद्र उर्फ लाला राजभर के साथ उसका प्रेम प्रसंग था। वह 11 मई, 2022 को अपनी बेटी शिवांगी (08) और बेटे के साथ मायके गई थी। वह 29 मई, 2022 को बच्चों के साथ घर जाने के लिए निकली। वह घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। पता चला कि उसका प्रेमी उसे और उसके बच्चों को लेकर रसड़ा अपनी ममेरी बहन के घर चला गया। आरोप लगा कि प्रेम में बाधक बनी शिवांगी की दोनों ने हत्या कर दी। आरोपी बिंदु की बहन ने रसड़ा कोतवाली में शिवांगी की हत्या, साक्ष्य मिटाने और साजिश रचने का केस दर्ज कराया। जिला जज अमित पाल सिंह ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी।
रोहित सिंह मिथिलेश

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