बलिया : निरीक्षण में निकले बीईओ और डाक्टर को बंद मिले सात स्कूल, बीएसए ने लिया एक्शन

बलिया : निरीक्षण में निकले बीईओ और डाक्टर को बंद मिले सात स्कूल, बीएसए ने लिया एक्शन

Ballia News : खण्ड शिक्षा अधिकारी और चिकित्साधिकारी की जांच में सात परिषदीय विद्यालय बंद मिले है। सम्बंधित स्कूलों के समस्त शिक्षक, शिक्षामित्र और अनुदेशक का वेतन/मानदेय नो वर्क नो पे के आधार पर करने के साथ ही बीएसए ने 01 मार्च 2025 को अपरान्ह 03 बजे सुसंगत साक्ष्यों सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में समस्त स्टाफ को तलब किया है। 

बीएसए ने बताया कि 30 जनवरी को शिक्षा क्षेत्र सीयर के उप्रावि बांसपार बहोरवा सम्बंधित खंड शिक्षा अधिकारी के निरीक्षण में बंद मिला था। वहीं, खंड शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) की जांच में 5 फरवरी को शिक्षा क्षेत्र गड़वार का प्रावि मिठवार नम्बर एक, शिक्षा क्षेत्र हनुमानगंज का प्रावि कपूरी तथा प्रावि श्रीपुर बंद मिला। वहीं, चिकित्साधिकारी की जांच में 03 फरवरी को शिक्षा क्षेत्र हनुमानगंज का प्रावि भगवानपुर तथा 5 फरवरी को प्रावि नोनिया के डेरा का ताला लटका मिला। जबकि 03 फरवरी को खंड शिक्षा अधिकारी रेवती के निरीक्षण में कन्या प्रावि रेवती नम्बर दो बंद मिला।

बीएसए ने कहा है कि निरीक्षण के दौरान विद्यालय का स्कूल सम्य में बंद पाया जाना, वहां पर कार्यरत प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षामित्र, अनुदेशक एवं समस्त कर्मचारियों की अनुशासनहीनता, उच्चाधिकारी के आदेशों-निर्देशों की अवहलेना तथा सौंपे गये कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में की गयी घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है। इनके इस कृत्य से विभाग की छवि भी धूमिल हुई है। ऐसे में विद्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिकों का अनुपस्थित तिथि का वेतन/मानदेय की कटौती "नो वर्क नो पे" के आधार पर की गई है। साथ ही उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिकों अपने स्पष्टीकरण के साथ 01 मार्च को सुनवाई के लिए तलब किया गया है।

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निर्धारित तिथि पर स्पष्टीकरण के साथ उपस्थित नहीं होने की स्थिति में सम्बंधित के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही सम्भव है। वहीं, बीएसए ने सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि प्राविधानानुसार अनुपस्थिति तिथि का वेतन/ मानदेय काटौती के सम्बन्ध में मानव सम्पदा के सर्विस बुक पर अनिवार्य रूप से अंकित करें। सूची में शामिल ऐसे विद्यालय जो 02 या 02 से अधिक बार अनधिकृत रूप से बंद पाये गये है, उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु आख्या एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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