UP Election 2022 : बलिया में 10 से ज्यादा व्यक्ति नहीं कर सकेंगे डोर टू डोर चुनाव प्रचार
On



बलिया। जिला मजिस्ट्रेट इन्द्र विक्रम सिंह ने कहा है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 तथा आगामी त्यौहार यथा महाविरात्रि/होली को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में आगामी दो माह के लिए धारा-144 लागू किया गया है। इस वजह से एक साथ पांच या उससे अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति वर्जित है, लेकिन अब प्रत्याशी सहित पांच व्यक्तियों के स्थान पर 10 व्यक्तियों से ज्यादा (सुरक्षा गार्ड को छोड़कर) व्यक्ति डोर टू डोर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
Tags: Ballia News

Related Posts
Post Comments
Latest News
14 Nov 2025 20:12:12
बलिया : भीमपुरा थाना पुलिस ने शुक्रवार की सुबह नेवादा नहर पुलिया पर चेकिंग के दौरान चोरी की बाइक हीरो...


Comments