UP Election 2022 : बलिया में 10 से ज्यादा व्यक्ति नहीं कर सकेंगे डोर टू डोर चुनाव प्रचार

UP Election 2022 : बलिया में 10 से ज्यादा व्यक्ति नहीं कर सकेंगे डोर टू डोर चुनाव प्रचार

बलिया। जिला मजिस्ट्रेट इन्द्र विक्रम सिंह ने कहा है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 तथा आगामी त्यौहार यथा महाविरात्रि/होली को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में आगामी दो माह के लिए धारा-144 लागू किया गया है। इस वजह से एक साथ पांच या उससे अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति वर्जित है, लेकिन अब प्रत्याशी सहित पांच व्यक्तियों के स्थान पर 10 व्यक्तियों से ज्यादा (सुरक्षा गार्ड को छोड़कर) व्यक्ति डोर टू डोर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

मातृशक्ति की अटूट आस्था और संतान के प्रति नि:स्वार्थ प्रेम का प्रतीक है जीवित्पुत्रिका व्रत मातृशक्ति की अटूट आस्था और संतान के प्रति नि:स्वार्थ प्रेम का प्रतीक है जीवित्पुत्रिका व्रत
जीवित्पुत्रिका व्रत का संबंध जीमूतवाहन नामक राजकुमार से है, जिन्होंने नाग जाति की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर...
TET की अनिवार्यता के खिलाफ मुरलीछपरा में बनीं जंग की रणनीति
बलिया में हिंदुत्व पर हमला करना मौलाना को पड़ा भारी
Ballia News : सरयू नदी में डूबने से कक्षा दो की छात्रा की मौत
Flood in Ballia : बलिया में और पांच मकान निगल गई गंगा की उतरती लहरे
बलिया में जल्द चलेंगी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें : परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बोले - जल्द होगा ISBT का शिलान्यास 
राज्य स्तरीय कहानी सुनाओ प्रतियोगिता में बलिया की अंजली तोमर ने लहराया परचम