UP Election 2022 : बलिया में 10 से ज्यादा व्यक्ति नहीं कर सकेंगे डोर टू डोर चुनाव प्रचार

UP Election 2022 : बलिया में 10 से ज्यादा व्यक्ति नहीं कर सकेंगे डोर टू डोर चुनाव प्रचार

बलिया। जिला मजिस्ट्रेट इन्द्र विक्रम सिंह ने कहा है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 तथा आगामी त्यौहार यथा महाविरात्रि/होली को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में आगामी दो माह के लिए धारा-144 लागू किया गया है। इस वजह से एक साथ पांच या उससे अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति वर्जित है, लेकिन अब प्रत्याशी सहित पांच व्यक्तियों के स्थान पर 10 व्यक्तियों से ज्यादा (सुरक्षा गार्ड को छोड़कर) व्यक्ति डोर टू डोर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

ISVS उपाध्यक्ष पद पर डॉ. ज्ञानदेव सिंह का चयन, बलिया में चहुंओर खुशी ISVS उपाध्यक्ष पद पर डॉ. ज्ञानदेव सिंह का चयन, बलिया में चहुंओर खुशी
बलिया : इंडियन सोसाइटी ऑफ़ वेटरनरी सर्जरी के जबलपुर में आयोजित 48वें राष्ट्रीय सम्मेलन में डॉ. ज्ञान देव सिंह (एसोसियेट...
बलिया का टॉपर स्कूल बना कंपोजिट वैना, हर कोई दे रहा बधाई
बलिया बेसिक शिक्षा विभाग में निकली 257 पदों पर भर्ती, विज्ञापन जारी ; देखें डिटेल्स
चंद्र ग्रहण पर विशेष : ज्योतिषाचार्य डॉ अखिलेश उपाध्याय से जानिएं खास बातें
3 March ka Rashifal : जानिएं क्या कहते हैं आपके सितारे
पत्नी की हत्या कर रातभर शव के पास बैठ रहा पति, बलिया पुलिस ने दबोचा
मानदेय वृद्धि पर शिक्षामित्रों ने जताया आभार, भाजपा विधायक केतकी सिंह को किया सम्मानित