बलिया : लालबहादुर को कोर्ट से मिली ये सजा
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बलिया। भीमपुरा थाना अन्तर्गत महदेक निवासी अभियुक्त लालबहादुर राम पुत्र रामसूरत को धारा 2/3 (1) उप्र गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/गैंगेस्टर एक्ट ने दोषसिद्ध करते हुए 02 वर्ष के साधारण कारावास की सजा व 5000/- रु के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा की अवधि में समायोजित की जायेगी।
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