बलिया : लालबहादुर को कोर्ट से मिली ये सजा

बलिया : लालबहादुर को कोर्ट से मिली ये सजा



बलिया। भीमपुरा थाना अन्तर्गत महदेक निवासी अभियुक्त लालबहादुर राम पुत्र रामसूरत को धारा 2/3 (1) उप्र गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/गैंगेस्टर एक्ट ने दोषसिद्ध करते हुए 02 वर्ष के साधारण कारावास की सजा व 5000/- रु के अर्थदण्ड से दंडित किया है।  अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा की अवधि में समायोजित की जायेगी।

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

Ballia पुलिस और एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, 83 लाख रुपये का गांजा बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार Ballia पुलिस और एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, 83 लाख रुपये का गांजा बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार
बलिया : बलिया पुलिस और एसटीएफ लखनऊ की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 क्विंटल से अधिक अवैध...
Ballia News : शिक्षक के अनुज का निधन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे सतीश तिवारी
बलिया को जल्द मिलेगी 10 इलेक्ट्रॉनिक और दो डबल डेकर बसें, बिजली को लेकर परिवहन मंत्री ने दिए यह निर्देश
बलिया में अंग्रेजी शराब लदी पिकअप लूटने का मुख्य आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
बलिया में सीनियर बेसिक शिक्षक संघ ने उठाई मांग, TET को लेकर संशोधित शासनादेश जारी करे केंद्र सरकार
Ballia News : नहीं रहे प्रधानाध्यापक संजय कुमार शुक्ल, बीएसए समेत तमाम शिक्षकों ने परिवार को बंधाया ढाढ़स
पीएम Modi के जन्मदिन पर पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने किया महादान