बलिया : बच्चों की सुरक्षा का सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, जानें पूरा मामला
By Bhola Prasad
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बलिया। कोविड 19 महामारी व लॉकडाउन के दृष्टिगत बाल दुर्व्यवहार की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस नागेश्वर राव व दीपक गुप्ता की पीठ ने बाल संरक्षण सेवाओं के तहत चाइल्ड केयर संस्था में निवासरत बालकों व किशोरों की देखरेख व उनके मामलों को शीर्ष निस्तारण का निर्देश दिया है।
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इसकी जानकारी देते हुए न्यायपीठ बाल कल्याण समिति बलिया के न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने जिले के बाल कल्याण समिति को निदेश दिया है कि चाइल्ड केयर संस्था में रह रहे बालकों की जानकारी निरीक्षण, फोन, WhatsApp, Online व video conferencing से किया जाय। साथ ही बालकों को सुबह में व्यायाम, योगा कराना बहुत ही जरूरी है, जिससे वे मानसिक रूप से स्वस्थ्य रहें। बालकों को चिन्ता, उदासी, दुविधा, तनाव व भयमुक्त रखना बहुत जरूरी है।
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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चाइल्ड केयर संस्था में इस समय रचनात्मक कार्य (पढ़ना, लिखना, पेटिंग, गेम, गायन, नृत्य) आवश्यक है, ताकि बालक हंसी खुशी रहते हुए सकारात्मक कार्य के प्रति प्रेरित हो। बालकों की ऑनलाइन काउंसलिंग कराने की व्यवस्था हो। बालक को गुणवत्तायुक्त मास्क, खाना, पानी, साफ कपड़ा, किचन, वाथरुम के अलावा कैंपस की सफाई पर विशेष ध्यान देना है। खाने की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, जिससे बालकों मे इम्यूनिटी बनीं रहे।
कोर्ट ने कहा है कि वर्तमान में बच्चों में संक्रमण का आंकड़ा 2.4 प्रतिशत हो गया है। संस्था के कर्मचारी शान्त, सन्तुलित व सकारात्मक रहे। बालकों में नकारात्मक समाचार साझा न करें। न्यायिक सदस्य राजू सिंह न बताया कि अनुपालन आख्या किशोर न्याय समिति माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को प्रेषित किया जा रहा है।
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