संयुक्त शिक्षा निदेशक ने बलिया में तैनात बाबू को किया सस्पेंड, मचा हड़कम्प
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Ballia News : संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ मण्डल आजमगढ़ योगेन्द्र कुमार सिंह ने राजकीय बालिका इण्टर कालेज, बैरिया में तैनात मैनुददीन, उर्दू अनुवादक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई उच्चाधिकारियों के आदेश का अनुपालन न करने एवं उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 (यथा संशोधित) के विपरीत आचरण का प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए की गई है। इनके विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही भी संस्थित की गयी है। निलम्बन अवधि में उर्दू अनुवादक मैनुददीन, कार्यालय राजकीय बालिका इण्टर कालेज आजमगढ़ में सम्बद्ध रहेंगे।
जारी आदेश के मुताबिक, उर्दू अनुवादक मैनुददीन का स्थानान्तरण अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उप्र प्रयागराज के आदेश संख्या नियुक्ति (1) बेसिक /45/2022-23 दिनांक 28.06.2022 द्वारा क्रमांक 05 पर स्थानान्तरण कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया से कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ में दर्शाते हुये किया गया। इस कार्यालय द्वारा अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक), उप्र शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज को अवगत कराने पर कि मैनुददीन, उर्दू अनुवादक कार्यालय राजकीय बालिका इण्टर कालेज, बैरिया, बलिया में कार्यरत है। अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उप्र, प्रयागराज ने मैनुददीन उर्दू अनुवादक का संशोधित स्थानान्तरण आदेश संख्या नियुक्ति (1) बेसिक /349/2022-23 दिनांक 15.03.2023 द्वारा निर्गत कर दिया गया। अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उप्र प्रयागराज के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 28.06.2022 एवं तत्क्रम में संशोधित स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.03.2022 का अनुपालन मैनुददीन उर्दू अनुवादक कार्यालय राजकीय बालिका इण्टर कालेज, बैरिया बलिया द्वारा अद्यतन नहीं किया गया है, जो उप्र सरकारी सेवक आचरण नियमावली - 1956 (यथा संशोधित) के नियम 3(1) व (II) का उल्लंघन है।
निलम्बन की अवधि में उर्दू अनुवादक मैनुददीन को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि, अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी।

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