दो बैग रैपर के साथ बलिया में पकड़ा गया शराब तस्करी का बड़ा खिलाड़ी
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बलिया : पुलिस और आबकारी विभाग की लगातार कार्रवाईयों के बाद भी शराब तस्करी तथा शराब की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां आबकारी विभाग को बड़ी सफलता मिली है। यहां शराब नहीं, बल्कि दो बैग अवैध रैपर बरामद हुआ है। वह भी उस शख्स के घर, जिसके यहां अंग्रेजी शराब का लाइसेंसी गोदाम है। पुलिस ने आबकारी निरीक्षक विनय कुमार राय की तहरीर पर गौशाला रोड (कदमचौराहा) निवासी छितेश्वर प्रसाद पुत्र स्व. दीनानाथ प्रसाद के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आबकारी विभाग की इस कार्रवाई में जापलिनगंज पुलिस भी शामिल रही।
आबकारी निरीक्षक विनय कुमार राय क्षेत्र एक सदर बलिया व संदीप कुमार यादव आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 3 बांसडीह मय हमराह कान्स्टेबल आबकारी प्रवीण कुमार सिंह, शिवपूजन कुमार, बब्लू कुमार व जितेन्द्र यादव अवैध शराब चेकिंग अभियान में मालगोदाम तिराहे पर मामूर थे। इसी बीच, मुखबिर खास की सूचना पर छितेश्वर प्रसाद आबकारी टीम जापलिनगंज पुलिस चौकी से उप निरीक्षक रामानुज व राजू राय के साथ गौशाला रोड पहुंची और छितेश्वर प्रसाद की मकान पर पहुंची। मकान मालिक छितेश्वर प्रसाद पुत्र स्व. दीनानाथ प्रसाद (निवासी सहतवार थाना सहतवार, बलिया हाल मुकाम गौशाला रोड कदम चौराहा थाना कोतवाली, बलिया) से उनके घर की तलाशी लेने की बात की। फिर, छितेश्वर प्रसाद के साथ उसके घर की तलाशी ली गयी तो मकान के दूसरे तल्ले पर एक कमरे में 2 बैग बरामद हुआ। दोनों बैंगों में 8पीएम ट्रैट्रा पैक खाली रैपर 1605 बरामद हुआ, जिस पर गलत बार कोड गलत लगाया गया था।
होलोग्राम को स्कैन किया गया तो इनवैलिड बता रहा है। मौके पर आबकारी निरीक्षक द्वारा रेडको खेतान लिमिटेड कम्पनी के जूनियर मैनेजर विष्णु दत्त सिंह को बुलाया गया, जिन्होंने बतया कि 8पीएम ब्रान्ड रेडिको खेतान लिमिटेड कम्पनी का है, लेकिन यह रैपर हमारी कम्पनी का नहीं है, जो ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 की धारा 103 का दण्डनीय अपराध है। पुलिस के मुताबिक, ट्रैट्रा पैक के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि मकान मालिक छितेश्वर प्रसाद द्वारा नकली ट्रैट्रा पैक कूटरचित तथा फर्जी होलोग्राम, जिस पर स्याही लगाकर ग्राहको को बजार में असली के रुप में उंचे दाम में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता है। छितेश्वर प्रसाद उपरोक्त के खिलाफ पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 471 भादवि व धारा 103 ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
रोहित सिंह मिथिलेश
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