बलिया DM की बड़ी कार्रवाई, SDM कोर्ट का पेशकार सस्पेंड

बलिया DM की बड़ी कार्रवाई, SDM कोर्ट का पेशकार सस्पेंड

बलिया : जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया है कि 01 अगस्त को जनसुनवाई के दौरान रवि मिश्र (निवासी सुरेमनपुर उर्फ पिपरपाती, पोस्ट रघुनाथपुर, बलिया) शिकायती प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 के अन्तर्गत मुक्तेश्वर बनाम परमानन्द चौबे का सीमाकन वाद उप जिलाधिकारी, सदर बलिया के न्यायालय में 08 माह से लम्बित है, किन्तु उसका निस्तारण नहीं किया जा रहा है। 31 जुलाई 2025 को न्यायालय में सुनवाई की तिथि नियत थी, किन्तु सुनवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता द्वारा यह भी बताया गया कि उप जिलाधिकारी न्यायालय में उक्त वाद को कई बार निरस्त और कई बार पुन: दर्ज कर केस को नवीनीकृत किया गया है, जिससे इस वाद की प्राचीनता किसी की पकड़ में न आ सकें। उक्त प्रार्थना पत्र की जांच अपर जिलाधिकारी (वि/रा) बलिया से कराई गई।

अपर जिलाधिकारी (वि/रा), बलिया द्वारा प्रकरण की जांच आख्या उपलब्ध कराई गई है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि 07 जनवरी, 2025 को वाद संख्याः टी-202515090300469 मुक्तेश्वर मिश्र बनाम परमानन्द चौब दर्ज किया, जो 22 अप्रैल, 2025 को नक्शा छोटा होने के कारण निरस्त आदेश द्वारा खारिज किया गया है। 16 अप्रैल, 2025 को वाद संख्या टी 202515090 307352 मुक्तेश्वर मिश्र बनाम परमानन्द चौबे दर्ज किया गया, जो 09 मई, 2025 को नक्शा छोटा होने के कारण निरस्त आदेश द्वारा खारिज किया गया है।

पुनः 06 जून, 2025 को वाद संख्या टी-2025150 90311483 मुक्तेश्वर बनाम परमानन्द दर्ज किया गया, जिसमें 20 अगस्त, 2025 को अन्तिम आदेश पारित किया गया हैं। अपर जिलाधिकारी (वि/रा), बलिया की आख्या में एक ही व्यक्ति के एक ही प्रार्थना पत्र पर तीन वाद दर्ज किया जाना, तीनों वादों में आदेश पारित किया जाना, पारित आदेश का आर्डर शीट में अंकन नहीं करना तथा वाद सारांश में अलग तिथि नियत होने के वाद भी नियत तिथि के पूर्व ही आदेश कर देना, यह स्पष्ट करता है कि नीरज श्रीवास्तव पेशकार, न्यायालय उप जिलाधिकारी, बलिया, जिनके पास आरसीसीएमएस पोर्टल का पासवर्ड है, उनके द्वारा पूरी तरह से लापरवाही बरती गई है। इसके लिए वे पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं।

यह भी पढ़े JNCU BALLIA में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का शुभारंभ

नीरज कुमार श्रीवास्तव, पेशकार, न्यायालय उप जिलाधिकारी बलिया को उपर्युक्त कृत्य के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए उ.प्र. सरकारी कर्मचारी सेवक (अनुशासन एवं अधीन) नियमावली, 1999 व उप्र सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमावली 1956 यरथासंशोधित में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाती है। निलम्बित करते हुए इनके  निलम्बन की अवधि में नीरज कुमार श्रीवास्तव उपरोक्त संग्रह अनुभाग तहसील बलिया, जनपद बलिया में सम्बद्ध रहेंगे। इस विभागीय कार्यवाही में अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) बलिया को जांच अधिकारी नामित किया गया है। जांच अधिकारी आरोप पत्र गठित कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

यह भी पढ़े महर्षि भृगु वैदिक गुरुकुलम् के बटुकों ने निकाला वेद संस्कृत शोभा यात्रा

Tags:

Post Comments

Comments

Latest News

यात्रीगण कृपया ध्यान दें : कई ट्रेनें इन तिथियों में हैं निरस्त, यात्रा से पहले जरूर पढ़ लें यह खबर यात्रीगण कृपया ध्यान दें : कई ट्रेनें इन तिथियों में हैं निरस्त, यात्रा से पहले जरूर पढ़ लें यह खबर
वाराणसी : पर्वतीय क्षेत्रों में हो रहे भारी वर्षा के कारण रेलवे प्रशासन द्वारा संरक्षा को ध्यान में रखते हुए...
Teacher's Day : बलिया के शिक्षक ने शब्दों से गुत्थी 'गुरु महिमा' की माला
5 September ka Rashifal : कैसा रहेगा अपना शुक्रवार, पढ़ें आज का राशिफल
NCERT पाठ्यपुस्तक पर आधारित FLN प्रशिक्षण बेलहरी ब्लाक में पूर्ण
शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर मिशन शिक्षण संवाद बलिया की टीम ने अपने अनमोल रत्नों को किया सम्मानित
अचानक सदर तहसील पहुंचे बलिया DM, वासीलवाकी नसीब कक्ष सील
बलिया DM की बड़ी कार्रवाई, SDM कोर्ट का पेशकार सस्पेंड