तीन चरण का लॉकडाउन 5.0 : गाइडलाइंस जारी, जानें किस चरण में कहां मिलेगी छूट

तीन चरण का लॉकडाउन 5.0 : गाइडलाइंस जारी, जानें किस चरण में कहां मिलेगी छूट


नई दिल्ली। Covid19 से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को एक बार फिर बढ़ाया गया है। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस भी सरकार ने जारी कर दी है। इस बार काफी रियायत दी गई है। एक तरह से देश लॉकडाउन खत्म करने की तरफ बढ़ रहा है। नई गाइडलाइन्स एक से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी। इसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी, लेकिन फिलहाल इसमें पूरी पाबंदी रहेगी।

चरण-1

नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक पहले चरण में मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च खोल दिए जाएंगे। मॉल भी चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। 8 जून से सैलून-रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। पहले चरण में मंदिर, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी।

चरण-2

दूसरे चरण में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से परामर्श के बाद राज्य स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। लेकिन इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करनी होगी। राज्य सरकारें बच्चों के माता-पिता से विचार विमर्श के बाद स्कूल-कॉलेज खोलने पर फैसला कर सकते हैं। फिलहाल जुलाई से स्कूलों को खोलने का प्रयास किया जाएगा। जिस पर राज्य अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं। जुलाई में तय होगा कि स्कूल खोलने हैं या नहीं।

चरण-3

गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश के अनुसार तीसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल जैसी जगह आदि को खोलने पर विचार किया जा सकता है।

खास बातें

A. गाइडलाइन के मुताबिक, रात का कर्फ्यू जारी रहेगा लेकिन जरूरी सेवाओं के लिए कर्फ्यू का नियम लागू नहीं होगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा।
B. एक से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है। यही नहीं राज्य में भी लोग एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे।
C. कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन का पांचवां चरण लागू रहेगा। इन जोनों का निर्धारण जिला प्रशासन स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर लेगा।
D. सरकार की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि 65 साल से अधिक के बुजुर्ग और 10 साल से कम के बच्चे घरों से बाहर तब तक नहीं निकलें जब तक कि कोई मेडिकल इमरजेंसी या अत्‍यंत जरूरी कार्य ना हो।
E. केंद्र सरकार की ओर से कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हर कर्मचारी के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्‍टॉल हो।
F. राज्य सरकारो का अधिकार बड़े अपने स्तर पर पाबंदियां लगाने और राहतों पर कई फैसले ले पाएंगी।
G. राज्‍य सरकारें निर्धारित करेंगी बफर जोन



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