दुर्जनपुर कांड : कोर्ट का आदेश, पुलिस दर्ज करे केस




बलिया। दुर्जनपुर कांड पर शुक्रवार को न्यायालय ने घायलों का मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश प्रभारी निरीक्षक रेवती को दिया है। प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट की कापी थाने पहुंचते ही मुकदमा दर्ज कर लिया जायेगा।
दरअसल, 15 अक्टूबर को राशन दुकान आवंटन को लेकर खुली बैठक में चली गोली से जयप्रकाश पाल की मौत हुई थी। इसमें पूर्व सैनिक धीरेंद्र प्रताप सिंह मुख्य आरोपी हैं। पुलिस गिरफ्त से धीरेंद्र फरार हुए थे, जिन्हें एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार कर बलिया लाया। सोमवार को पेशी के बाद धीरेंद्र जेल गये। वहीं पुलिस ने 48 घण्टा के लिए धीरेंद्र को रिमांड पर लिया था। हत्या में प्रयुक्त असलहा भी बरामद हुआ है।
धीरेंद्र के परिवार से लोग हैं घायल, नहीं हो रहा था मुकदमा, कोर्ट ने दिया आदेश
दुर्जनपुर कांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र के परिवार से भी लोग घायल थे। तमाम कोशिश के बावजूद भी धीरेंद्र के परिजनों की तरफ से मुकदमा दर्ज नही हो रहा था। विधायक सुरेन्द्र सिंह व सांसद वीरेंद्र सिंह ने भी मुकदमा दर्ज के लिए प्रयास किया था। लेकिन अंततः कानून यानी कोर्ट ने शुक्रवार को धीरेंद्र के परिजनों की तरफ से मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया। इसमें 21 को नामजद व 25-30 अज्ञात है। आदेश को कोर्ट के सामने पूर्व सैनिक संगठन के रमेश सिंह, शशिकांत सिंह व अशोक सिंह कॉपी दिखा कर खुशी जाहिर किये। वहीं, पूर्व सैनिक संगठन के प्रदेश प्रभारी रमेश सिंह ने कहा कि कानून पर भरोसा है।

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