बलिया : नवरात्र में लावारिश मिली थी मासूम गौरी, न्यायपीठ ने दिया यह आदेश
बैरिया, बलिया। NH-31 के बलिया-बैरिया मार्ग पर गजहवा बाबा के पास चबूतरे पर मिली नवजात बच्ची को बैरिया पुलिस ने न्यायिक सदस्य राजू सिंह के निर्देश पर चाईल्ड लाईन बलिया को सुपुर्द किया था। गुरुवार को नवजात शिशु गौरी (काल्पनिक नाम) को जिला चिकित्सालय के सिक न्यू बोर्न केयर यूनिट में भर्ती के बाद स्वास्थ्य दशा में न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के समक्ष चाईल्ड लाईन ने प्रस्तुत किया।नवजात बालिका को प्राप्त करने के लिये कोई जैविक माता-पिता न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत नवजात बालिका को उपर्युक्त संरक्षण हेतु प्रेमलता शिशुगृह मोहम्मदाबाद गोहना में प्रवेश कराने के लिये अध्यक्ष/सदस्य प्रशांत पाडेय, राजू सिंह, अनिता तिवारी, रामविलास यादव ने सयुंक्त आदेश चाईल्ड लाईन बलिया को दिया। साथ ही जिला संरक्षण अधिकारी विनोद सिंह बलिया को न्यायपीठ ने निर्देश दिया कि शिशु का फोटो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराये, जिससे वास्तविक माता पिता अपना दावा प्रस्तुत कर सके।
लावारिश मिले बच्चों की तत्काल दे सूचना : राजू सिंह
न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने बताया कि कोई व्यक्ति या संगठन किसी अनाथ, परित्यक्त, लावारिस बालक को दत्तक ग्रहण प्रक्रिया.(गोद लेना) के बिना कोई बच्चा देता है या प्राप्त करता है तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 80 के तहत तीन साल का कारावास या एक लाख रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ऐसे बालक की सूचना चाईल्ड लाईन के टोल फ्री नंबर 1098 पर अवश्य दे, जिससें कानूनी रुप से बालक का देखरेख व संरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकें।
शिवदयाल पांडेय 'मनन'
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