बलिया डीएम ने शिक्षक को किया बर्खास्त, रिकवरी का भी आदेश
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बैरिया, बलिया। सुदिष्ट बाबा महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष व पूर्व प्रचार्य डा. सुधाकर प्रसाद तिवारी को जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में बर्खास्त कर दिया है। वहीं 1997 से अब तक आहरित वेतन की रिकवरी का भी आदेश भी जारी किया गया है। जिलाधिकारी सुदिष्ट बाबा महाविद्यालय के प्रबन्ध संचालक के हैसियत से डा. तिवारी को बर्खास्त किया है। इस कार्रवाई से हड़कम्प मच गया है।
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आरोप है कि डा. तिवारी ने अवैध तरीके से नियुक्ति के बाद उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद दो दशक से अधिक समय तक उक्त महाविद्यालय में शिक्षण कार्य किया। वहीं शिक्षा सत्र 2017-18 में उक्त महाविद्यालय का कार्यवाहक प्रचार्य भी रहे है। जिलाधिकारी द्वारा 02 मई 2022 को जारी पत्र में बताया गया है कि पूर्व में ही कुलाधिपति व महामहिम राज्यपाल द्वारा उनकी नियुक्ति को गलत करार देते हुए सेवा समाप्त कर दिया था। इसी क्रम में तथ्यों को छिपाकर डा तिवारी ने न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। उसकी भी अवधि समाप्त हो जाने पर प्रबन्ध समिति के सदस्यों के शिकायती पत्र के जांच के क्रम में जिलाधिकारी ने डा सुधाकर तिवारी को बर्खास्त कर वेतन रिकवरी का आदेश जारी किया है।
शिवदयाल पांडेय मनन
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