15 हजार अस्थाई शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट सेे मिली बड़ी राहत

15 हजार अस्थाई शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट सेे मिली बड़ी राहत


नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के 15 हजार अस्थाई शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट सेे बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 हजार पीटीए, पैट और पैरा शिक्षकों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं रद्द कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2014 को दिए गए हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर दो में इस मामले की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आज फैसला सुनाया गया।

इससे पहले 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने मामले पर फैसला सुरक्षित रखते हुए हिमाचल सरकार से एक सप्ताह के भीतर सभी श्रेणियों के शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता का ब्योरा देने के आदेश दिए थे। फरवरी में सरकार ने मामले से जुड़ी सारी जानकारी कोर्ट में दे दी थी। नौ दिसंबर 2014 को हिमाचल हाईकोर्ट ने अस्थाई शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था। फैसला आने के बाद राज्य सरकार ने 10 साल का सेवाकाल पूरा कर चुके पैरा शिक्षकों को नियमित किया था।

सात साल का कार्यकाल पूरा कर चुके पीटीए शिक्षकों को अनुबंध पर लाया था। 22 जनवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर यथा स्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए थे।

यह है 9 दिसंबर के आर्डर









Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर पथराव, पुलिस को छोड़ने पड़े आंसू गैस के गोले बलिया में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर पथराव, पुलिस को छोड़ने पड़े आंसू गैस के गोले
बलिया : खेजुरी थाना क्षेत्र के हथौज गांव में मंगलवार को ग्राम सभा की गड़ही से अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व...
बलिया में विवाहिता की मौत, शव को ठिकाने लगाकर फरार हुए ससुराली
बलिया में भीषण Road Accident : एक की मौत, दो रेफर
बलिया एसपी ने 10 दरोगा को किया इधर से उधर, बदले दो पुलिस चौकी इंचार्ज
3 February ka Rashifal : कैसा रहेगा अपना मंगलवार, पढ़ें आज का राशिफल
बलिया का पर्यटन स्थल बनेगा सुरहाताल, डीएम ने दिए जरूरी निर्देश
बलिया की बेटी डॉ. नलिनी सिंह का KGMU में चयन, ​खुशी की लहर