राष्ट्रीय लोक अदालत : बलिया में 13 सितम्बर को उठाएं सस्ते और सुलभ न्यायिक प्रक्रिया का लाभ, ऐसे वादों का करा सकते हैं निस्तारण



बलिया : उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया अनिल कुमार झा के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलिया के तत्वावधान में 13 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रस्तावित है।
सभी जनसामान्य से कहा गया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलिया के तत्वावधान में परिवार न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं जनपद बलिया की समस्त तहसीलों में उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वसूली, किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन व केबल नेटवर्क सम्बन्धी प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित प्रकरण दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामले, जनोपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण, राजस्व/चकबन्दी/श्रम वाद, चालानी वाद व शमनीय प्रकृति के क्रिमिनल वाद व अन्य प्रकार के छोटे-छोटे वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार निस्तारण लोक अदालत में करा सकते है।
बैंक से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण भी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितम्बर के दिन करा सकते है। आप अपने या अपने किसी भी परिचित के उपरोक्त विवादों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराये। आग्रह है कि इस सस्ते, सुलभ न्यायिक प्रक्रिया का लाभ उठायें। इस आशय की जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलिया के अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव हरीश कुमार ने दी।

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