बलिया : युवक को 5 माह में ही मिली नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की सजा
Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान OPERATION CONVICTION के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक एस. आनन्द के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिग से दुष्कर्म से संबंधित चिन्हित मामले में आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया है।
शहर कोतवाली पर पंजीकृत धारा 376, 506 भादवि व धारा 5के/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं. 08 बलिया ने आरोपी एजाज अहमद पुत्र नाजिर अहमद (निवासी जमुआथाना, कोतवाली, बलिया) को दोषी करार दिया। कोर्ट ने धारा-6 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
उल्लेखनीय है कि 08 जून 2023 को अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया था। कोतवाली बलिया ने प्राप्त सूचना पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की तथा अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर शीघ्रता से साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके परिणामस्वरुप घटना के पांच माह 10 दिन में ही अभियुक्त को सजा दिलायी गयी।
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