Ballia News : नाबालिग लड़की से दरिंदगी मामले में युवक को मिली कठोर सजा
Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक एस. आनन्द के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट से संबंधित मामले में आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास व बीस हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया है।
रसड़ा कोतवाली पर पंजीकृत धारा 363, 366, 376 भादवि व धारा 5जे (ii)/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपी पंकज कुमार पुत्र बजरंगी (निवासी महावीर अखाड़ा वार्ड नं-1, थाना रसड़ा, बलिया) को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-08 जनपद बलिया द्वारा धारा- 6 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
वहीं, धारा 366 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। धारा 363 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय ने अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
रोहित सिंह मिथिलेश
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