Ballia News : दोषसिद्ध, गैंगस्टर हरिकेश को मिली 6 साल सश्रम कारावास की सजा




Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगेस्टर एक्ट के मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट/ ईसी एक्ट) बलिया ने दोषी करार देते हुए एक अभियुक्त को 06 वर्ष का सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
मामला भीमपुरा थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2015 में दर्ज धारा 2/3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त हरिकेश यादव पुत्र गनेश यादव (निवासी गोविन्दपुर थाना भीमपुरा) पर दोषसिद्ध होने पर न्यायालय ने अभियुक्त को 06 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- के अर्थदण्ड से से दण्डित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियोजन अधिकारी विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार तिवारी रहे।
रोहित सिंह मिथिलेश


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