बलिया : इन्हीं स्वयं सहायता समूह को कोटे की दुकान मिलनी चाहिए, लेकिन...
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बैरिया, बलिया। शासनादेश के विपरीत स्वयं सहायता समूह को कोटे की दुकान आवंटित करने में मानकों की अनदेखी की गई है। शासनादेश के अनुसार उन्हीं स्वयं सहायता समूहों को कोटे की दुकान आवंटित करनी है, जिनका गठन 7 जुलाई 2020 तक कर दी गई है। किंतु बैरिया व सदर तहसील में दर्जनों ऐसे मामले हैं, जहां तत्काल ही स्वयं सहायता समूह का गठन कर कोटे की दुकान आवंटित कर दी गई है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य रसद विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने समस्त जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर बताया है की शासनादेश संख्या 2/ 220/ 775 / 29-6-2020-162 सा/2001दिनांक 7-7-2020 के अंतर्गत ही कोटे की दुकानों का आवंटन सही माना जाएगा। अगर नए समूह को कोटे की दुकान आवंटित की जाएगी तो उसका अनुमोदन निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से पहले कराना होगा। अन्यथा की स्थिति में कोटे की दुकान का आवंटन गैरकानूनी माना जाएगा। इस संदर्भ में उप जिलाधिकारी ने बताया कि मैंने आपूर्ति विभाग से कोटे की दुकान के आवंटन के संदर्भ में रिपोर्ट तलब किया है। रिपोर्ट मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
शिवदयाल पांडेय 'मनन'
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