बलिया का ट्रिपल हत्याकांड : पिता-पुत्र व पत्नी समेत 6 को आजीवन कारावास
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बलिया। मिशन शक्ति अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में त्वरित निस्तारण के लिए चलाये जा रहे अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, एडीजीसी सुधीर कुमार मिश्रा व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते धारा 498 ए, 304 बी, 302 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में न्यायालय एएसजे/एफटीसी 2 बलिया (नितिन कुमार ठाकुर) द्वारा अभियुक्त सुनील चौहान पुत्र अच्छेलाल चौहान, विनोद पुत्र अच्छेलाल, अच्छेलाल पुत्र मिश्री, शांति पत्नी अच्छेलाल, पुष्पा पत्नी विनोद (निवासी नन्हागंज जिगनी चौहान बस्ती, मनियर बलिया), मुनरी उर्फ मनोरमा पत्नी जितेन्द्र (निवासी महावीरगंज, सुखपुरा बलिया) को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही 8000/-रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा। उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा सह अभियुक्तों के साथ मिलकर 22 जून 2018 की रात्रि में वादी की बहन रमिता (28) तथा उसके बच्चे संदीप (1 वर्ष) व संध्या (5 वर्ष) को गला दबाकर मार डाला गया था। वादी की तहरीर पर मनियर पुलिस ने पर धारा 498ए, 304बी, 302 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया था। मामले में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पुलिसकर्मियों ने न्यायालय में शीघ्र साक्ष्य दिया, जिसका नतीजा सामने हैं।
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