पंचायत चुनाव : मतगणना को लेकर बलिया डीएम ने जारी की नई गाइडलाइन
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बलिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर जिलाधिकारी अदिति सिंह ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें मतगणना एजेंट या प्रत्याशियों के लिए 'कोरोना निगेटिव रिपोर्ट' की अनिवार्यता को सशर्त शिथिल कर दिया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक, जिस व्यक्ति को कोविड 19 के लक्षण बुखार व जुकाम आदि हो, उसे मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मतगणना के दिन पल्स आक्सीमीटर/थर्मामीटर से टेस्ट में स्वस्थ्य मिलने पर ही मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।
गौरतलब हो कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अदिति सिंह ने गुरुवार को आदेश जारी किया था कि उन्हीं प्रत्याशियों या मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना केन्द्र में जाने की अनुमति होगी, जिनके पास 72 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव होगी। इस आदेश के बाद गुरुवार को अस्पतालों पर भीड़ उमड़ पड़ी। सीएचसी/पीएचसी व जिला अस्पताल पर किट का अभाव हो गया। इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने इस प्रतिबंध को शिथिल कर दिया है। अब कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं है। मतगणना स्थल के गेट पर थर्मल स्केनिंग, आक्सीमीटर व थर्मामीटर से जांच की व्यवस्था होगी। प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मेडिकल हेल्थ डेस्क होगी, जहां जरूरी दवाईयां उपलब्ध रहेगी। मास्क व सामाजिक दूरी अनिवार्य होगी।
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