Ballia DM के आदेश पर कोर्ट का ब्रेक, ग्राम प्रधान को मिली राहत




बैरिया, बलिया : विकास खण्ड मुरली छपरा की ग्राम पंचायत दलन छपरा की प्रधान उषा देवी को उच्च न्यायालय इलाहाबाद से राहत मिल गयी है। जिलाधिकारी द्वारा दिये गये त्रिस्तरीय पंचायत गठन के आदेश को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। यानि उषा देवी ग्राम प्रधान बनी रहेगी।
ग्राम पंचायत दलन छपरा के विकास कार्यों में लाखों रुपये गबन का आरोप लगाते हुए गांव के ही अजब नारायण सिंह ने जांच की मांग किया था। इसके परिपेक्ष्य में जांच कमेटी ने जांच कर 8 लाख 42 हजार रुपए गबन का रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, जिस पर ग्राम प्रधान उषा देवी ने गबन के मामले को अस्वीकार करते हुए उन कार्यो का ब्यौरा 4 अप्रैल को प्रस्तुत किया, लेकिन जिलाधिकारी ने 5 अप्रैल को ही ग्राम प्रधान उषा देवी को सभी प्रकार के अधिकारों पर रोक लगाते हुए पदच्युत कर दिया था।
साथ ही तीन सदस्यीय कमेटी के गठन का आदेश भी दे दिया था। जिलाधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रधान ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई थी। इसकी सुनवाई करते उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने जिलाधिकारी के 5 अप्रैल के आदेश को खारिज कर दिया। इस विषय में पूछने पर खंड विकास अधिकारी श्रवण कुमार गुप्ता ने बताया कि इसकी सूचना मिली है। लेकिन आदेश की कॉपी अभी प्राप्त नहीं हुई है।
शिवदयाल पांडेय मनन


Comments