Ballia में नाबालिग से रेप के दोषी को मिली आठ साल की सजा




बलिया : नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी को न्यायालय से कड़ी सजा मिली है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपी सतना बिंद को 8 साल का कठोर कारावास और 12 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला 25 जून 2017 का है। पीड़िता के पिता ने सिकंदरपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि आरोपी ने उनकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में चल रहे 'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग ने प्रभावी पैरवी की। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 8 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना सुनाया। जुर्माना न भरने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। इसके अलावा धारा 506 के तहत एक साल की सजा और 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह जुर्माना न भरने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में एडीजीसी देवनारायण पांडेय अभियोजन अधिकारी थे।


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