Ballia News in Hindi : संगीन धाराओं में जेल में बंद बरमेश्वर साधु के खिलाफ एक और मुकदमा
बैरिया, बलिया। कई दिनों तक सांपों को पकड़कर डिब्बों में बंद कर किराए के मकान में रखने वाले क्षेत्र के तालिबपुर निवासी बरमेश्वर साधु उर्फ बरमेश्वर वर्मा पुत्र जगनारायण वर्मा के खिलाफ वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 48, 50, 51, 52 क, ख के तहत एफआईआर दर्ज कराया है। बरमेश्वर साधु फिलहाल धारा 377 व पाक्सो एक्ट के तहत जेल में है।
गौरतलब हो कि तालिबपुर गांव निवासी बरमेश्वर साधु कोटवां हॉस्पिटल मोड पर किराए का कमरा लेकर के पेंटिंग और सांप पकड़ने का कार्य करता था। वह पकड़े गए सांपों को प्लास्टिक के डिब्बे में बंद कर कमरे में रखता था। 29 जून को आईपीसी की धारा 377 व पाक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल वह जेल में है।
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इधर, बरमेश्वर साधु द्वारा डिब्बों में बंद सांपों की रक्षा के लिए मकान मालिक बहादुर गुप्ता ने वन विभाग को प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर वन विभाग ने कार्यवाही करते हुए कमरे का ताला तोड़कर 9 सांप निकाले थे। इसमें 8 सांप मर चुके थे, जबकि एक जीवित था। मामले में वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई के लिए बैरिया थाने में तहरीर दिया।
एसएचओ बैरिया धर्मवीर सिंह ने बताया कि वन दरोगा ओम प्रकाश की तहरीर पर बरमेश्वर वर्मा उर्फ बरमेश्वर साधु के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया कि 9 जुलाई को वन विभाग ने कोटवां हॉस्पिटल मोड़ पर स्थित बहादुर गुप्ता की मकान के कमरे से डिब्बो में बंद 9 सापों को बरामद किया था।
शिवदयाल पांडेय मनन
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