जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर बलिया पुलिस ने तीन बदमाशों को किया गिरोदबंद एक्ट में पाबंद
हल्दी, बलिया। हल्दी पुलिस ने तीन अंतर्जनपदीय चैन स्नैचरों के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1886 के अंतर्गत धारा 3 (1) में पाबंद किया है। हल्दी पुलिस ने 3 अगस्त 2023 की रात तीनों को गिरफ्तार किया था।
थानाध्यक्ष हल्दी सुनील कुमार सिंह पचरुखिया के पास 3 अगस्त 2023 की रात चेकिंग के दौरान एक मोटर साइकिल पर सवार तीन व्यक्तियो को रुकने का इशारा किया तो वे तमंचा निकालकर पुलिस टीम पर फायर कर दिया था। हालांकि पुलिस ने दौड़ा कर मोटर साइकिल सवार राजू उर्फ लालचन्द्र पुत्र रामकुमार बावरिया (निवासी खानपुर थाना झिन्झाना जनपद शामली), मंगल उर्फ राम पुत्र जगदीश (निवासी वार्ड नं. 25 विनोद नगर समराला रोड़, थाना खन्ना, जनपद लुधियाना, पंजाब) व सोमपाल पुत्र मुंशी राम (निवासी खेरी जुनारदार अहमदगढ़ थाना झिन्झाना जनपद शामली) को गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस इनके पास से दो देशी तमंचा, एक जिन्दा व 2 मिस कारतूस 315 बोर, एक नाजायज चाकू, 35 हजार नकद तथा एक चोरी की पल्सर मोटर साइकिल नं. पीबी 11सीटी 8054 बरामद किया था, जो चोरी की थी। अभियुक्त इसी मोटर साइकिल से बलिया व आप पास के जिलों में घूम घूमकर महिलाओ से सोने की चेन छीनने का काम करते थे इन सारे चेन को अलग अलग ट्रेनो व रेलवे स्टेशनों पर जाकर अपनी मजबूरी बताकर अज्ञात राहगीरों को बेच देते थे।अंतर्जनपदीय अभियुक्तों पर बलिया व जौनपुर में कई मुकदमे दर्ज है। विवेचना के पश्चात जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर हल्दी पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को यूपी गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1886 के अंतर्गत धारा 3 (1) में पाबंद किया।
एके भारद्वाज
Comments