बलिया न्यायपीठ का फैसला : मऊ शिफ्ट होगी दो नवजात बेटियां
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बलिया। चाइल्ड लाइन बलिया ने दो नवजात बालिका को जिला चिकित्सालय के सिक न्यू बोर्न केयर यूनिट में इलाज के बाद न्यायपीठ बाल कल्याण समिति बलिया के समक्ष प्रस्तुत किया। पहली बालिका 4 नवंबर को थाना पकड़ी अन्तर्गत मेडलीकनासपुर तिवारी गेट के पास झाड़ी में मिली थी। वहीं दूसरी बालिका थाना उभांव के गांव तेलमाजमालुदिनपुर में लावारिस हालत में 6 नवंबर को मिली थी।
दोनों नवजात बालिका के जैविक माता पिता संरक्षण में लेने के लिये न्यायपीठ के समझ प्रस्तुत नहीं हुए। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत नवजात शिशु को संरक्षण के लिए प्रेमलता शिशुगृह जमालपुर मोहम्मदाबाद गोहना में प्रवेश कराने के लिये अध्यक्ष/सदस्य प्रशांत पाडेय, राजू सिंह व अनिता तिवारी ने संयुक्त आदेश चाइल्ड लाईन बलिया को दिया। साथ ही जिला संरक्षण अधिकारी बलिया विनोद सिंह को न्यायपीठ ने निर्देश दिया कि दोनों नवजात बालिका का फोटो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराये, जिससे वास्तविक माता-पिता अपना दावा न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत कर सके।
दो माह के भीतर प्रस्तुत करे अपना दावा : राजू सिंह
न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने बताया कि नवजात दोनों बालिका को संरक्षण में लेने के लिये जैविक माता-पिता समाचार पत्र में प्रकाशित होने के दो माह के भीतर यदि अपना दावा न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के समक्ष सबूत के साथ प्रस्तुत नहीं करते है तो बालिका को गोद लेने के लिये स्वतंत्र घोषित करने की कार्यवाही न्यायपीठ द्वारा कर दी जायेगी।
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