बलिया : आजीवन सजा के बाद भी फरार चल रहा था कृष्णानंद
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बांसडीह, बलिया। धारा 302/34 भादवि में वारंटी कृष्णानंद बिंद पुत्र स्व. मुनेश्वर बिंद (निवासी सुल्तानपुर बंजारी टोला, बांसडीह) को पुलिस ने गिरफ्तार कर चालान न्यायालय कर दिया।
अभियुक्त कृष्णानंद बिंद को न्यायालय बलिया द्वारा दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी थी, जिसके विरूद्ध इसने उच्च न्यायालय में अपील किया था। उच्च न्यायालय में सत्र न्यायालय बलिया द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध क्रिमिनल अपील सं. 1496/2005 कृष्णा बिन्द बनाम उत्तर प्रदेश सरकार दाखिल किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा अपील में 24 मई 2019 को सत्र न्यायालय द्वारा निर्गत सजा के आदेश को बहाल करते हुए आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा गया। वारन्टी तब से फरार चल रहा था, जिसे शुक्रवार को बांसडीह प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह के अलावा उप निरीक्षक रामअवध, हेड कांस्टेबल मंजीत यादव, कांस्टेबल प्रकाश सिंह व ऋषिलाल बिन्द शामिल रहे।
विजय कुमार
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