बलिया DM ने तीन अभियुक्तों को किया जिला बदर
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बलिया। जिलाधिकारी ने 03 अभियुक्तों के विरूद्ध उप्र गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत 06-06 माह के लिए जिला बदर की कार्यवाही आदेश जारी किया है। राकेश कुमार सिंह (22) पुत्र गनेश सिंह निवासी मधुबनी थाना बैरिया जनपद बलिया के विरूद्ध धारा 302, 34, 120बी भादवि थाना बैरिया सहित कई अभियोग पंजीकृत है को क्रिमीनल अपील सं. 0037/2019, कृष्णा मिश्रा (52) पुत्र त्रिवेणी मिश्रा निवासी ग्राम महेन्द्रा थाना मनियर जनपद बलिया के विरुद्घ धारा 3/5क/8 गोवंश निवारण अधिनियम थाना मनियर सहित कई अभियोग पंजीकृत है, को क्रिमीनल अपील सं.-00239/2019 तथा भीम सिंह (25) पुत्र रवीन्द्र सिंह निवासी नरहीं थाना नगरा जनपद बलिया के विरुद्ध धारा 354/323/504/506 भादवि थाना नगरा सहित कई अभियोग पंजीकृत है, को क्रिमीनल अपील सं.-00897/2019 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा उप्र गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3 की उपधारा 3 के अन्तर्गत 06-06 माह के लिए जिला बदर किया गया। यह आदेश तामिला की तिथि से 06 माह के लिए प्रभावी होगा।
अभियुक्त को यह आदेशित किया गया है कि वह तामिला की तिथि से जनपद बलिया की सीमा से बाहर चले जाय और 06 माह तक जनपद की सीमा में प्रवेश ना करे। इसके साथ ही वह प्रत्येक माह थाना बैरिया/मनियर/नगरा को अवगत करायेगा कि वह सीमा के बाहर कहा रह रहा है। अभियुक्त इस जिले से बाहर रहने का स्थान व गतिविधियों की सूचना प्रत्येक माह की 10 तारीख को थाना मईल जनपद देवरिया को भी देगा। साथ ही यह भी आदेशित किया गया है कि अभियुक्त अपने पास कोई भी आग्नेयास्त्र या आपत्तिजनक वस्तु नहीं रखेगा।
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