पंचायत चुनाव में मृत शिक्षक-कर्मचारियों के हित में योगी सरकार का बड़ा फैसला
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लखनऊ। कोरोना महामारी के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मृत शिक्षक-कर्मियों के आश्रितों के हित में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने चुनाव आयोग की गाइडलाइन में बदलाव कर ड्यूटी पीरियड को 30 दिन माना है, जबकि पहले तीन दिन माना जाता है। पंचायत चुनाव के दौरान मृत शिक्षक या अन्य कर्मियों के परिवार को सरकार 30-30 लाख रुपया की आर्थिक सहायता देगी। सरकार ने विचार-विमर्श के बाद तय किया कि चुनाव की तिथि से 30 दिन के अंदर मृत शिक्षकों तथा सरकारी कर्मियों के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में यह धनराशि देगी।
आर्थिक मदद का आधार
पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने की तिथि से 30 दिन में जान गंवाने वाले शिक्षकों व अन्य कर्मियों के परिवार के लोगों को सरकार की तरफ से जरा भी निराशा नहीं होगी। सरकार किसी भी कर्मी, जिसका निधन कोरोना संक्रमण से हुआ या फिर पोस्ट कोविड के कारण उसकी मौत हुई, के परिवार के साथ है। उसके परिवार को आर्थिक मदद का आधार कर्मी की कोविड-19 की किसी भी तरह की पॉजिटिव रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट, सीटी स्कैन आदि को माना जाएगा। अगर रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी यदि 30 दिन में किसी का निधन होता है तो उसे भी कोविड से मृत्यु मानते हुए अनुग्रह राशि दी जाएगी।
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