बलिया : साढ़े तीन वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म, अभियुक्त को मिली यह सजा
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बलिया। साढ़े तीन वर्ष की बच्ची से दरिंदगी मामले में न्यायालय विशेष न्यायधीश (पाक्सो एक्ट) अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट सं-8 बलिया शिव कुमार द्वितीय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा दी है।
चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 05 सितम्बर 2019 को अपनी साढ़े तीन वर्ष की पुत्री के साथ दुष्कर्म की सूचना दिया था, जिसके आधार पर चितबड़ागांव पुलिस ने धारा 376एबी भादवि व धारा 5 एम/6 पाक्सो एक्ट बनाम संदीप राम पुत्र कृष्णा राम (निवासी महारानी गुरबा, थाना चितबड़ागांव) का अभियोग पंजीकृत किया था। उक्त मुकदमें में न्यायालय ने अभियुक्त संदीप राम पुत्र कृष्णा राम का दोष सिद्ध करते हुए फैसला सुनाया है। धारा 376एबी भादवि के तहत अभियुक्त संदीप राम को आजीवन कारावास, धारा 5एम/6 पाक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष तक सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थ दण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम करावास भुगतना होगा। उक्त मुकदमे की पैरवी पुलिस अधीक्षक बलिया के निर्देशन में अभियोजक राकेश कुमार पांडेय तथा मॉनिटरिंग सेल बलिया द्वारा की जा रही थी।
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