बलिया में पाक्सो एक्ट का मामला : 12 साल कैद की सजा संग 20 हजार जुर्माना




बलिया : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के मामले में एक अभियुक्त को 12 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। मामला गड़वार थाना क्षेत्र से जुड़ा है।
वर्ष 2020 में गड़वार थाना पुलिस ने धारा 363, 366 व 4 पाक्सो एक्ट में सन्तोष यादव पुत्र राम इकबाल यादव (निवासी कुरेजी थाना गड़वार जनपद बलिया) को पाबंद किया था। प्रकरण में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग ने प्रभावी पैरवी की। फलस्वरूप विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-8 बलिया की अदालत ने धारा 4 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 12 वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वहीं, अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
धारा 366 तथा 363 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को क्रमशः सात वर्ष तथा पांच वर्ष का सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अभियोजन अधिकारी एडीजीसी राकेश पाण्डेय रहे।


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