बलिया : नाबालिग लड़की से छेड़खानी पड़ी भारी, दोषी युवक को मिली चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा




बलिया : ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ने पाक्सो एक्ट के मामले में एक अभियुक्त को चार वर्ष का सश्रम कारावास व छः हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
02 दिसम्बर 2016 को वादिनी ने नगरा थाने में तहरीर दिया कि मेरी बेटी शौच के लिए नहर पर गयी थी, जहां अजीत उर्फ ढकनू राम पुत्र श्यामदेव राम घसीटते हुए नहर के पुलिया में ले जाकर छेड़ छाड़ करने लगा। शोर मचाने पर बुआ का लड़का पहुंचा तो वह भाग गया। प्रार्थना पत्र के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित कर दिया।
मामले में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी से धारा 506 भादवि व धारा 08 पाक्सो एक्ट में अभियुक्त अजीत कुमार उर्फ मनजीत उर्फ ढकनू राम पुत्र स्व. श्याम देव राम (निवासी : पंडितपुरा भीमपुरा नं-02, थाना नगरा, बलिया) को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 08 बलिया ने धारा 08 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए 04 वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। धारा 506 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अभियोजन अधिकारी एडीजीसी देवनारायण पाण्डेय रहे।


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