बलिया कोर्ट का बड़ा फैसला : मां और पांच बेटों समेत आठ को मिली सश्रम कारावास की सजा
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Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे OPERATION CONVICTION अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैर इरादतन हत्या के मामले में पांच अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष व तीन अभियुक्तों को 07-07 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि 30 नवम्बर 2021 को पुरानी रंजिश में वादी के पिता वीरबहादुर यादव (निवासी भोपालपुर, थाना रेवती, बलिया) को लाठी डण्डे व ईंट-पत्थर से मारपीट में घायल कर दिया था, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गयी थी। मामले में पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 304, 308, 323, 504, 506 भादवि दर्ज किया। सम्बन्धित प्रकरण में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी से मनजी यादव उर्फ रंजीत पुत्र राजाराम यादव, छोटक यादव पुत्र राजाराम यादव, सुनील यादव पुत्र राजाराम यादव, अनिल यादव पुत्र राजाराम यादव, विनोद यादव पुत्र राजाराम यादव, सोनू यादव पुत्र श्रीकिशुन यादव, मनीष यादव पुत्र श्रीभगवान यादव व सुन्दरी देवी पत्नी राजाराम यादव (निवासीगण गोपालपुर, थाना रेवती, बलिया) को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-04 बलिया द्वारा सजा सुनाई गई।
न्यायालय ने दोषसिद्ध पाते हुए मनजी यादव, विनोद यादव, छोटक यादव, सुनील यादव व अनिल यादव को 10-10 वर्ष व सोनू यादव, मनीष यादव तथा सुन्दरी यादव को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा से न्यायालय ने दंडित किया है। सभी अभियुक्तों को पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया है। वहीं, अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्तों को 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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