बलिया कोर्ट का फैसला : पॉक्सो एक्ट में दोषी युवक को मिली 25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा




बलिया : ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को 25 वर्ष का सश्रम कारावास व इक्यावन हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। मामला चितबड़ागांव थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2021 में धारा 506 भादवि व धारा 4 (2) पाक्सो एक्ट के तहत छोटू सिंह पुत्र लल्लन सिंह (निवासी विशुनपुरा सुजायत, चितबड़ागांव, बलिया) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-8 बलिया ने धारा 4 (2) पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 25 वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। वहीं, धारा 506 भादवि में दोषसिद्ध अभियुक्त को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।अभियोजन अधिकारी एडीजीसी राकेश पाण्डेय रहे।


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