बलिया : पत्नी ने दर्ज कराया था पति की हत्या का मुकदमा, कोर्ट ने सुनाया यह फैसला
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बलिया। रसड़ा कोतवाली में 20 अक्टूबर 2016 को IPS की धारा 364, 302, 201 के तहत दर्ज मुकदमा में वांछित दोनों अभियुक्तों के खिलाफ सोमवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। वादिनी माधुरी पाण्डेय पत्नी धनन्जय पाण्डेय (निवासी रसूलपुर, रसड़ा) ने पति को फंक्शन के बहाने ले जाकर मारकर फेक देने के सम्बन्ध में मुकेश पाण्डेय पुत्र स्व. राम कठिन पाण्डेय (निवासी रसूलपुर, रसड़ा) व अमरजीत पाण्डेय पुत्र स्वामीनाथ पाण्डेय (निवासी खिरौली, रसड़ा) के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था।
उक्त प्रकरण में कोर्ट मोहर्रिर हेका मैनेजर यादव, पैरोकार का. श्यामधर यादव, विवेचक निरीक्षक प्रदीप कुमार मिश्रा तथा अभियोजक राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता द्वारा प्रभावी कार्यवाही की। प्रकरण की सुनवाई करते हुए सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी-II नितिन कुमार ठाकुर की अदालत ने सजा सुनायी। अभियुक्त मुकेश पाण्डेय को धारा 364 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/-रुपय जुर्माना तथा मुकेश पाण्डेय व अमरजीत पाण्डेय को धारा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपये के जुर्माना तथा धारा 201 भादवि में 5-5 वर्ष की सजा व 10-10 हजार रुपये के जुर्माना से दण्डित किया गया।
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