बलिया : कोर्ट का आदेश, प्रेमलता के आंगन में चहकेंगी बिटिया रानी
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बलिया। चाइल्ड लाइन ने नवजात बालिका को जिला चिकित्सालय के सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में भर्ती के बाद स्वास्थ्य दशा में न्यायपीठ बाल कल्याण समिति बलिया के समक्ष प्रस्तुत किया। यह नवजात बालिका 26 फरवरी 2021 की रात परसिया-रसड़ा मोड़ के पास मिली थी, जिसे जन्म लेने के बाद निर्दयी मां ठुकरा दी थी।
नवजात बालिका को संरक्षण में लेने के लिए जैविक माता पिता न्याय पीठ के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए, लिहाजा किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत नवजात बालिका को उपयुक्त संरक्षण के लिए प्रेमलता शिशु गृह मोहम्मदाबाद गोहना में प्रवेश कराने के लिए अध्यक्ष प्रशांत पांडे, सदस्य राजू सिंह व अनीता तिवारी ने संयुक्त आदेश चाइल्डलाइन को दिया। साथ ही जिला संरक्षण अधिकारी विनोद सिंह को न्याय पीठ ने निर्देश दिया कि नवजात बालिका का फोटो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराएं, ताकि वास्तविक माता पिता अपना दावा न्याय पीठ के समक्ष प्रस्तुत कर सकें।
न्याय पीठ के सदस्य राजू सिंह ने बताया कि नवजात बालिका को संरक्षण में लेने के लिए जैविक माता पिता पेपर में प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपना दावा न्याय पीठ बाल कल्याण समिति के समक्ष सबूत के साथ उपस्थित नहीं होते हैं तो बालिका को गोद देने के लिए स्वतंत्र घोषित करने की कार्रवाई न्याय पीठ द्वारा कर दी जाएगी।
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