Covid19 : बलिया डीएम ने अधिकारियों को जारी किए ये दिशा-निर्देश

Covid19 :  बलिया डीएम ने अधिकारियों को जारी किए ये दिशा-निर्देश


बलिया। जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने बताया कि वर्तमान में लाॅकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेन्सिंग बनाए रखने के लिए जो चुनौतियां हैं उनमें प्रमुख रूप से गेहूॅं क्रय केन्द्रों का संचालन, उचित दर की दुकानों के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण, बैंको का व्यवस्थित संचालन आदि है। इसके लिए सभी एसडीएम को यह निर्देश दिया गया है कि स्वयं के अलावा तहसीलदार, नायब तहसीलदार के माध्यम से कम से कम एक-एक गेहूॅं क्रय केन्द्र पर प्रतिदिन निरीक्षण करें। इसके अलावा रोज एक उचित दर दुकान तथा बैंको का भी जायजा लें।

जिलाधिकारी ने बताया कि उचित दर दुकानों के माध्यम से समस्त कार्डधारकों को 5 किग्रा प्रति यूनिट की दर से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 15 से 25 अप्रैल के बीच किया जाना है। सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही कार्ड नम्बर के अन्तिम अंक के आधार पर तिथि निर्धारित की जा चुकी है। पारदर्शी तरीके से वितरण के लिए जिला प्रशासन और आपूर्ति विभाग लगातार प्रयास कर रहा है और लापरवाही पर 15 अप्रैल को दो कोटेदारों को निलंबित किया जा चुका है।

स्टेट बैंक का किया निरीक्षण, बताए नियम

जिलाधिकारी ने गुरुवार को भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा और उसके सामने स्थित ग्राहक सेवा केन्द्र का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से भी सोशल डिफेंस बनाए रखने की अपील की। बताया कि बैंकों पर सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से खाता नम्बर के अन्तिम अंक के आधार पर दिन निर्धारित किया गया है, जो अन्तिम अंक 0-1 सोमवार, 2-3 मंगलवार, 4-5 बुधवार, 6-7 वृहस्पतिवार, 8-9 शुक्रवार है। इसमें रोज प्रथम अंक के खाताधारक को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक तथा द्वितीय अंक के खाता धारक को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक बैंक द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं।

आसानी से ऑनलाइन आवेदन के लिए लिए हर न्याय पंचायत में सीएससी

जिलाधिकारी ने बताया कि गेहूं विक्री के लिए लगभग साढे छह हजार किसानों ने आनलाईन आवेदन किया गया है, जिसमें से एक हजार से अधिक का सत्यापन तहसीलों से किया जा चुका है। शेष आवेदनों को अभियान चलाकर जल्द ही सत्यापित कराने के लिए सभी एसडीएम के स्तर से कार्यवाही की जा रही है। आनलाईन आवेदन को सुविधाजनक बनाये जाने के लिए जनपद में प्रत्येक न्याय पंचायत में एक-एक काॅमन सर्विस सेण्टर को खोले जाने की सशर्त अनुमति इस आधार पर दी गयी है कि सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित करेगें। गत वर्ष 98 गेहूॅं क्रय केन्द्रों के सापेक्ष इस वर्ष अभी तक 75 गेहूॅं क्रय केन्द्र खुले हैं। और 13 क्रय केन्द्र खुलने की प्रक्रिया में हैं। इसके अतिरिक्त अन्य केन्द्र विभिन्न समितियों, एफपीओ/एफपीसी के माध्यम से खोले जाने का प्रयास किया जा रहा है।


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