बलिया : आजीवन कारावास की सजा से दंडित हुआ पत्नी का हत्यारा पति
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बलिया। अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से मार कर हत्या के आरोप में पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
थाना रसड़ा पर पंजीकृत धारा 302, 504, 506, 498ए भादवि बनाम धर्मराज पुत्र श्याम बिहारी (निवासी कण्डेसर, थाना भांवरकोल, गाजीपुर) को न्यायालय ASJ VII बलिया द्वारा सजा सुनायी गयी। इसमें अभियुक्त को धारा 504, 506, 498ए भादवि में दोष मुक्त किया गया। वहीं, धारा 302 भादवि में दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त धर्मराज को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी। अभियुक्त ने वर्ष 2017 में कुल्हाड़ी से वार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दिया था।
Tags: Ballia News
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