LockDown 3.0 की सफलता को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया यह निर्देश

LockDown 3.0 की सफलता को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया यह निर्देश


लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम प्रयास के बाद भी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर अब सरकार भी सख्ती बढ़ा रही है। लॉकडाउन 3.0 में उत्तर प्रदेश सरकार रेड जोन में आने वाले 19 जिलों में कोई भी छूट नहीं दे रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनको इसका स्पष्ट निर्देश दिया है।

केंद्र सरकार के लॉकडाउन-3 को हर बार की तरह हर हाल में सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के आपसी समन्वय पर जोर देते हुए स्पष्ट कहा है कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण को लेकर जो गाइडलाइन दी हैं, उसके आधार पर रविवार को सरकार ने जिलों को अपना दिशा-निर्देश जारी किया। सरकार ने कहा कि रेड जोन वाले जिलों में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं रहेगी। उन्होंने यह साफ कर दिया कि रेड जोन में आने वाले इलाकों में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में 19 जिले रेड जोन में हैं, जबकि 36 जिले ऑरेंज जोन में रखे गए हैं। वहीं, 20 ऐसे भी जिले हैं, जिन्हें ग्रीन जोन में रखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुरूप सभी गतिविधियां संचालित की जाएं। लॉकडाउन के तीसरे चरण के पालन के संबंध में मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सभी जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया।

खुले स्थान से संचालित हों मंडियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में मंडियां खुले स्थान पर संचालित हों, जहां शारीरिक दूरी हर हाल में रहे। साथ ही मंडियों को सुबह से शाम तक चलाएं, ताकि अचानक ज्यादा भीड़ न पहुंचे। मंडियों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीआरडी के जवानों की भी सेवा ली जाए। मंडी आने वाले लोगों में संक्रमण को चेक किया जाए। इससे सामुदायिक संक्रमण को रोका जा सकता है। वहीं, लोगों की सुविधा के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्र के बाहर सब्जियों की दुकानें ज्यादा समय तक खोली जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन, किराना, दवा की दुकानों पर ज्यादा भीड़ न लगने पाए। उन्होंने अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिकों की पूरी जांच, क्वारंटाइन प्रोटोकॉल और होम क्वारंटाइन पर भेजे जाने वाले श्रमिकों को खाद्यान्न का पैकेट भी उपलब्ध कराने के लिए कहा। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के बाद से मंडियां रात में ही खोली जा रही थीं।

पुलिस को संक्रमण से बचाना बड़ी चुनौती

योगी आदित्यनाथ ने कहा लॉकडाउन को प्रभावी बनाने में हमारे सभी पुलिस अधिकारियों की बड़ी भूमिका है। उन्हेंं संक्रमण से बचाना भी बड़ी चुनौती है। सभी पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि वे ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर आदि का उपयोग करते हुए स्वयं को सुरक्षित रखें। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराएं लेकिन, जनता का अनावश्यक उत्पीडऩ न किया जाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने, अनावश्यक टिप्पणियां करने वालों को चिह्नित कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही गोकशी, लूटपाट और महिला उत्पीडऩ जैसी घटनाएं भी न हों।

आर्थिक गतिविधियों के लिए बैठकें करें डीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से अप्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी। जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के संबंध में बैठक करें। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट, सरिया, गिट्टी आदि की दुकानें खुलवाएं और प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास योजना, मनरेगा व अन्य योजनाओं के काम शुरू कराएं।

प्रदेश का आयुष विभाग भी लांच करेगा एप

आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड करने के लिए लोगों को प्रेरित करने की सलाह के साथ योगी ने बताया कि जल्द ही प्रदेश का आयुष विभाग अपना एक एप भी लांच करेगा। वहीं, तीसरे चरण के लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की धाॢमक गतिविधियां मान्य नहीं होंगी। इसके लिए धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित किया जाए। उन्होंने प्रदेश में मौजूद अन्य राज्यों के लोगों को घर भेजने की व्यवस्था के लिए भी निर्देश दिए।

हर जिले में हो सौ बेड वाला एक एल-1 अस्पताल

मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी जिलों में एल-1 व एल-2 हॉस्पिटल अवश्य हो। प्रत्येक जिले में एक ही जगह पर 100 बेड क्षमता वाला एल-1 हॉस्पिटल सभी आवश्यक उपकरणों के साथ स्थापित करें। बुजुर्गों, बीमार लोगों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं को कोरोना होने की दशा में उन्हेंं सीधे एल-3 अस्पताल में रखने को कहा है। वेंटिलेटर की कमी से जूझ रहे जिलों को दो-दो वेंटिलेटर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलों में इमरजेंसी सेवाओं के लिए अस्पतालों को नामित करने के लिए कहा है।

निजी अस्पतालों में भी आयुष्मान योजना की दर पर इलाज

कोरोना का निजी अस्पतालों में इलाज करवाने के इच्छुक लोगों के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि किसी भी मरीज का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत अनुमन्य दर पर ही किया जाए। उन्होंने निश्शुल्क टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, सरकारी, निजी चिकित्सकों की बैठक करने के लिए भी कहा है। 

15 से 20 लाख रोजगार देने के लिए बनाएं कार्ययोजना

मुख्यमंत्री ने इस दौरान 15 से 20 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए वृहद कार्ययोजना तैयार करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में निर्णायक विजय प्राप्त करने के लिए संक्रमण की हर चेन को तोडऩा जरूरी है। प्रभावी पुलिसिंग हो। अंतरराज्यीय और अंतर्जनपदीय आवागमन को रोका जाए। इसके साथ प्रवासी कामगारों व श्रमिकों के क्वारंटाइन प्रोटोकॉल को सुनिश्चित किया जाए। हर जनपद में एक प्रभारी अधिकारी नामित किया जाए। वह हमेशा शासन तथा मददगारों के सम्पर्क में रहे। सभी की सुरक्षा के उपाय को देखते हुए औद्योगिक गतिविधियां भी संचालित कराई जाएं। लॉकडाउन में संभावनाओं को तलाशना आवश्यक है और लॉकडाउन के बाद प्रदेश में निवेश को एक नया आयाम देने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए।

नई गाइडलाइन में इन पर अभी रहेगी रोक

- ग्रीन, ऑरेंज, रेड और कंटेनमेंट जोन में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी।

- इन चारों जोन में बुजुर्ग और 10 साल से छोटे बच्चों के बाहर निकलने पर रोक रहेगी।

- हर जोन में अलग-अलग नियम लागू होंगे।

- स्कूल, कॉलेज, रेल, मेट्रो और हवाई सेवाएं बंद रहेंगी।

- सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूर्णतया रोक रहगी।

- शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू ही रहेगा। केवल आवश्यक गतिविधि के लिए ही घर से बाहर निकल सकेंगे। धारा-144 लागू रहेगी।

ग्रीन जोन में छूट का दायरा बढ़ाया

यूपी के ग्रीन जोन जिले- बाराबंकी, खीरी, हाथरस, महाराजगंज, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र व अमेठी।


- यहां आधी सवारियों के साथ 50 फीसदी बसें चलेंगी।

- बाइक पर दो लोग बैठ सकेंगे।

- जो सर्विस पहले से मिल रही है वह जारी रहेंगी।

- फैक्ट्रियां-दुकानें खुल सकेंगी।

- सारी छूट मिलेंगी जो नियमानुसार पहले से मिलती रही है।

- ग्रीन जोन में सिर्फ उन गतिविधियों पर रोक होगी जिन पर पूरे देश में प्रतिबंध है।

ऑरेंज जोन में मिलेंगी यह छूट

यूपी के ऑरेंज जोन जिले- गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, बस्ती, बदायूं, संभल, औरैया, शामली, सीतापुर, बहराइच, कन्नौज, आजमगढ़, मैनपुरी, श्रावस्ती, बांदा, जौनपुर, एटा, कासगंज, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जालौन, मिर्जापुर, इटावा, प्रतापगढ़, गाजीपुर, गोंडा, मऊ, भदोही, उन्नाव, पीलीभीत, बलरामपुर, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, हरदोई व कौशाम्बी।

- टैक्सी कैब और निजी कार्य को अनुमति।

- चार पहिए वाले वाहन में ड्राइवर के अलावा दो सवारी को बैठाने की छूट।

- टैक्सी ओला उबर आदि कैब सेवा एक ड्राइवर और एक सवारी के साथ।

- स्वीकृत गतिविधियों के लिए जिले के अंदर लोगों और वाहनों की आवाजाही।

- दुपहिया वाहनों पर पीछे भी सवारी बैठाने की छूट।

रेड जोन में यह रहेगा छूट का दायरा

यूपी के रेड जोन जिले- आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, मेरठ, रायबरेली, वाराणसी, बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा व बरेली।

- रेड जोन में साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ओला उबर आदि कैब सेवा, हेयर कटिंग की दुकान, स्पा, सैलून, जिले के अंदर या 2 जिलों के बीच बस सेवा पर प्रतिबंध रहेगा।

- रेड जोन में चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा एक सवारी बैठ सकेगी।

- दुपहिया वाहन पर सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठ सकेगा।

- स्पेशल इकोनामिक जोन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, इंडस्ट्रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल टाउनशिप को छूट रहेगी।

- दवा, मेडिकल उपकरण और इनके कच्चे माल आदि बनाने वाली इकाइयां को अनुमति रहेगी।

- आवश्यक या सामान्य वस्तुओं की भी बिक्री हो सकेगी।

- ई-कॉमर्स की छूट सिर्फ आवश्यक वस्तुओं के लिए होगी।

- फूड प्रोसेसिंग और ईट भट्टों को छूट रहेगी।

- प्राइवेट ऑफिस 33 प्रतिशत क्षमता से काम कर सकेंगे। 


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