बलिया : अभियुक्त को तीन साल कारावास और...
On
बलिया। नगरा थाने में धारा 2/3 (1) उप्र गैंगस्टर अधिनियम बनाम हरिचरन उर्फ वादी पुत्र दाढ़ी पुत्र सुदामा (निवासी बनियाबांध, थाना रसड़ा) को न्यायधीश अरुण कुमार (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ गैंगेस्टर एक्ट कोर्ट-V) की अदालत ने सजा सुनायी। अभियुक्त को 03 वर्ष साधारण कारावास व 5,000/- रुपये के जुर्माना से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड न चुकाये जाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित किया जायेगा।
Tags: Ballia News
Related Posts
Post Comments
Latest News
बलिया में छात्रा से अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक पर मुकदमा, ये वही मास्साब है; BSA ने बैठाई जांच
15 Dec 2024 14:18:26
Ballia News : शिक्षा क्षेत्र बेरूआरबारी के एक स्कूल से गुरु-शिष्य रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जिसमें...
Comments