UP Lockdown : अस्पताल और जरूरी सामान की खुलेंगी दुकानें
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लखनऊ। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, जो 10 जुलाई की रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सामान की दुकानें और अस्पताल ही खुले रहेंगे। बाकी सभी पर पाबंदी रहेगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुनार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है। आदेश के मुताबिक, इस दौरान प्रदेश में समस्त कार्यालय, शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। वहीं आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तिओं, कोरोना वॉरियर, स्वच्छताकर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। रेलवे का आवागमन भी पूर्व की तरह ही जारी रहेगा। वहीं रेल से आने-जाने वाले व्यक्तियों के लिए बस की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी।
रेल यात्रियों के लिए बस के परिचालन को छोड़कर राज्य में यूपी रोडवेज की सेवाएं बंद रहेंगी। अंतरराष्ट्रीय और घरेलू विमान सेवा पर रोक में छूट दी गई है। वहीं हवाई अड्डा से आने-जाने वालों को पर भी प्रतिबंध लागू नहीं होगा। साथ ही साथ मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। ढाबे और पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि 10, 11 और 12 जुलाई को सफाई और स्वच्छता के लिए वृहद अभियान चलाया जाएगा।
Tags: बलिया
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