बलिया : किशोरी से गैंगरेप मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला
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Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने प्रत्येक को आजीवन कारावास व साठ-साठ हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया है।अर्थदण्ड की धनराशि में से एक लाख पचास हजार रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रुप में प्रदान किया जायेगा।
मामला गड़वार थाना क्षेत्र का है। गड़वार पुलिस ने वर्ष 2020 में पीड़िता की शिकायत पर धारा 376D, 504, 506 भादवि व धारा 5/6 पाक्सो एक्ट व 3 (2)(वी) एससी/एसटी एक्ट के तहत श्रवण राजभर पुत्र शम्भु राजभर, सन्तोष राजभर पुत्र भरत राजभर व शमशेर राजभर पुत्र जवाहर राजभर (निवासीगण : रतसड़ कला, थाना गड़वार, बलिया) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामले में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के बदौलत न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट सं-08 ने बुधवार को फैसला सुनाया।
कोर्ट ने धारा 6 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये तीनों अभियुक्तों को 25-25 वर्ष का सश्रम कारावास व पचास-पचास हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। वहीं, धारा 3(2)(वी) एससी/एसटी एक्ट में दोषसिद्ध प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 06-06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
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