बलिया के एक शिक्षक पर No work No Pay के साथ एक और बड़ी कार्रवाई, बीएसए ने जारी किये आदेश
Ballia News : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने कंपोजिट विद्यालय निधरिया के प्रभारी प्रधानाध्यापक रहे उमाशंकर के खिलाफ आखिरकार कड़ा एक्शन ले ही लिया। उच्च न्यायालय में योजित याचिका के आदेश के अनुक्रम में बीईओ नगर और मुरली छपरा की जांच आख्या के आधार पर इन्हें दायित्व निर्वहन में स्वेच्छाचारिता/हठधर्मिता का दोषी माना गया है। इसके आलोक में उन्हें प्रभारी प्रधानाध्यापक पद से मुक्त करते हुए बीएसए ने दो वेतन वृद्धि भी अवरूद्ध कर दिया है।
यही नहीं, बगैर विभागीय अधिकारी के संज्ञान में विद्यालय पर कार्यरत अन्य शिक्षकों की उपस्थिति को बाधित कर उन्हें वेतन से वंचित करने का भी प्रत्यक्षतः दोषी माना गया है। साथ ही झूठे तथ्यों के आधार पर करीब डेढ़ माह तक अवकाश लेकर अदालत में विशेष याचिका दाखिल कर विभाग पर अनावश्यक दबाव बनाने का कुत्सित प्रयास करार दिया गया है। इसीस क्रम में बीएसए ने विद्यालयीय कार्य से विरत रहने की कालावधि में नो वॉर्क नो पे की श्रेणी में समाहित करते हुए वेतन भुगतान को स्पष्टतः रोक लगा दी है।
बता दें कि प्रभारी प्रधानाध्यापक उमाशंकर ने हाईकोर्ट में विशेष अपील दाखिल कर विभागीय कार्रवाई को निराधार साबित करने का प्रयास किया था। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में याची का प्रत्यावेदन निस्तारित करते हुए बीएसए ने उमाशंकर को प्रभारी प्रधानाध्यापक पद के दायित्वों का निर्वहन में मनमानी और चिकित्सा अवकाश का बहाना बनाकर 17 जनवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक विद्यालय को नेतृत्व विहीन करने को अक्षम्य अपराध माना है।
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