बलिया : जुलूस निकालना प्रधान प्रत्याशी को पड़ा महंगा
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बैरिया, बलिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बिना अनुमति जूलूस निकलना प्रधान पद के प्रत्याशी को महंगा पड़ गया। विकास खंड मुरली छपरा की ग्राम पंचायत चांददियर के प्रधान पद के प्रत्याशी विनोद यादव पुत्र शिव बच्चन यादव (निवासी टोला फत्ते राय) समेत 30 अज्ञात के विरुद्ध चौकी इंचार्ज चांददियर सूरज सिंह ने बैरिया थाने में बुधवार की देर रात मुकदमा दर्ज कराया है।
प्रभारी थाना प्रभारी गिरिजेश सिंह ने बताया कि बिना अनुमति मोटर साइकिल जुलूस निकालने, कोविड-19 के प्रतिबंधों का उल्लंघन करने व धारा 144 का उलंघन सहित विभिन्न आरोपों में धारा 171एफ, 181, 279 आईपीसी व 3 महामारी अधिनियम व 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। विनोद यादव के साथ मोटर साइकिल जूलूस मे शामिल नारेबाजी करने वाले अन्य 30 अज्ञात को भी आरोपी बनाया गया है। प्रभारी थानाध्यक्ष का कहना है कि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है। ऊपर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर धारा 144 लागू है। ऐसे में बिना अनुमति जुलूस निकालना, नारेबाजी करना व अन्य प्रतिबंधित बंदिशों को तोड़ना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा करने वालों को जेल भी भेजा जा सकता है। मामले की विवेचना भी शुरु कर दी गयी है।
शिवदयाल पांडेय 'मनन'
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