बलिया बीएसए ने प्रधानाध्यापिका को किया सस्पेंड, वजह जानकर चौंक जायेंगे आप
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Ballia News : बीएसए मनीष कुमार सिंह ने शिक्षा क्षेत्र हनुमानगंज के प्राथमिक विद्यालय धरहारा की प्रधानाध्यापिका श्रीमती पुष्पा कुमारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। बीएसए ने यह कार्रवाई जिलाधिकारी के निरीक्षण के क्रम में खण्ड शिक्षा अधिकारी हनुमानगंज बलिया द्वारा सम्बन्धित विद्यालय की जांच आख्या के आधार पर की है। साथ ही प्रधानाध्यापिका के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी प्रस्तावित है। निलम्बन अवधि में श्रीमती पुष्पा कुमारी प्राथमिक विद्यालय भगवानपुर शिक्षा क्षेत्र हनुमानगंज से सम्बद्ध रहेगी। बीएसए की इस एक्शन से विभागीय गलियारे में हड़कम्प मच गया है।
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बीएसए मनीष कुमार सिंह ने बताया कि खण्ड शिक्षा अधिकारी हनुमानगंज द्वारा 10 अक्टूबर को पूर्वान्ह 11:10 बजे विद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में नामांकन 148 के सापेक्ष मात्र 70 बच्चे उपस्थित पाये गये। पूछे जाने पर प्रधानाध्यापिका द्वारा बताया गया कि दूरभाष से अभिभावकों से सम्पर्क करती है, जबकि अभिभावक शिक्षक बैठक पंजिका अनुपलब्ध मिली। अभिभावकों से कोई सम्पर्क नहीं किया जाता है। खण्ड शिक्षा अधिकारी के पूर्व के निरीक्षण 21 सितम्बर 2023 में छात्र नामांकन 148 के सापेक्ष मात्र 56 एवं दिनांक 11 जुलाई 2023 के निरीक्षण में नामांकन 143 के सापेक्ष मात्र 59 बच्चे उपस्थित पाये गये थे। इससे यह परिलक्षित होता है कि विद्यालय की छात्र उपस्थिति लगातार कम रहती है। उपस्थिति बढ़ाने हेतु प्रधानाध्यापिका द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया जाता है।
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यही नहीं, 10 अक्टूबर के निरीक्षण में विद्यालय में कुल उपस्थित 70 बच्चों के सापेक्ष एमडीएम पंजिका पर 80 बच्चों का अंकन पाया गया। पूर्व के निरीक्षण में भी एमडीएम पंजिका में अंकन गलत पाया गया, जिस हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी ने नोटिस निर्गत किया था। एमडीएम वितरण के पूर्व बच्चों के हाथ नहीं धुलवाये गये तथा अव्यवस्थित एवं बेतरतीब तरीके से बच्चे भोजन कर रहे थे।विद्यालय परिसर अत्यधिक गन्दा पाया गया।
प्रधानाध्यापिका द्वारा उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करना तथा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतना, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के संगत नियमों के सर्वथा विपरीत है। शासन की मंशा के भी अनुकूल नहीं है। प्रधानाध्यापिका के इस कृत्य से विभाग की छवि भी धूमिल हुई है। बीएसए ने खण्ड शिक्षा अधिकारी दुबहड़ को जांच अधिकारी नामित करते हुए निर्देशित किया है कि सम्बन्धित प्रधानाध्यापिका के विरूद्ध अलग से आरोप पत्र अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदित कराकर अपचारी कर्मचारी का लिखित अभिकथन प्राप्त कर तथ्यपरक जांच आख्या 15 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निलम्बन अवधि में श्रीमती पुष्पा कुमारी को जीवन निर्वहन भत्ता देय होगा।
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