उद्योग के लिए यूपी सरकार दे रही 25 लाख रुपये, जानें योग्यता, उम्र और आवेदन की प्रक्रिया
Ballia News : उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग तथा उद्यमिता विकास केंद्र बलिया एसके सिंह बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना वर्ष 2023-24 में उद्यम की स्थापना के इच्छुक बेरोजगार व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जा रहे हैं। योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र की इकाई हेतु अधिकतम रुपया 25 लाख एवं सेवा क्षेत्र इकाईयों हेतु अधिकतम रुपया 10 लाख की धनराशि बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।
परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र में अधिक्तम रुपया 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिक्तम रुपया 2.50 लाख की सीमा तक, मार्जिनमनी (अनुदान) उपलब्ध कराया जायेगा। उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त अनुदान में परिवर्तित हो जायेगा।
आवेदक उप्र के सम्बन्धित जनपद का मूल निवासी व आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिये। आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिये। आवेदन केवल ऑन लाइन स्वीकार किये जायेगें। http://www.diupmsme.upsdc.gov.in या https://niveshmitra.up.nic.in/ वेबसाइट पर किया जा सकता है। अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, बलिया में सम्पर्क किया जा सकता है।
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